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तेलिया तालाब पर एनजीटी का फैसला, पुराने नक्शे खारिज किये,मास्टर प्लान 2035 में लगे  नक्शे से होगी नपती

महावीर अग्रवाल
मंदसौर ७ नवंबर ;अभी तक;  तेलिया तालाब को लेकर आज एनजीटी कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है ।
                                अपने 18 पेज के फैसले में माननीय एनजीटी कोर्ट ने नेशनल रिमोट सेंसरिंग एजेंसी हैदराबाद द्वारा तेलिया तालाब का जो नक्शा बनाया था उसे सही माना है और पुराने सारे नक्शे खारिज कर दिए हैं ।अब मास्टर प्लान 2035 में लगे  नक्शे के हिसाब से तेलिया तालाब की नपती करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को 8 जनवरी 2024 तक सारी नपती करके तेलिया तालाब की सीमाएं निर्धारित करके रिपोर्ट एनजीटी कोर्ट में पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं ।साथ ही नपती के दौरान सारे प्रभावित लोगों की आपत्तियों यदि आती है तो उसका निराकरण भी राजस्व के नियम अनुसार करना होगा।
                          यह भी निर्देश दिए हैं ।तेलिया तालाब को लेकर सन 2015 से विवाद चल रहा था। एक गलत नक्शा जो 2002 में बना था उसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर दिया था।सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2011 के मास्टर प्लान के ध्यान में रखकर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। इसी बीच और भी  नक्शे मैदान में आ गए थे।

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