मयंक शर्मा
बुरहानपुर 14 जून, ;अभी तक; -कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल के निर्देषानुसार नेपानगर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अजमेर सिंह गौड़ ने कार्यो में लापरवाही बरतने तथा लक्ष्य अनुरूप प्रगति ना देने पर, प्रभारी राजस्व निरीक्षक (पटवारी), मण्डल खकनार श्री रितेष कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
श्री यादव का यह कृत्य मध्यप्रदेष सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, 1, 2 का उल्लघंन होने से कदाचरण की श्रेणी में आता है। एसडीएम श्री गौड़ द्वारा मध्य प्रदेष सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील नेपानगर नियत रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वहन की पात्रता होगी।