प्रदेश
विस्फोटक अधिनियम के मानकों के उल्लंघन पर शहर की 5 स्थाई पटाखा दुकानों को सील किया
आनंद ताम्रकार
बालाघाट 8 फरवरी ;अभी तक; गत दिवस मंगलवार को नगर में विस्फोटक सामग्री स्थल व दुकानों प्रतिष्ठानों की जांच के लिए राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया था। इस दौरान सम्बंधित पटाखा दुकानों का पंचनामा बनाया तथा स्टॉक पंजी के साथ विस्फोटक अधिनियम के मानकों का भी अवलोकन किया गया था।
सीएसपी श्री अंजुल अयंक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विस्फोटक अधिनियम उल्लंघन करने पर बालाघाट शहर के 05 स्थाई पटाखा लाइसेंस धारियों के पप्रतिष्ठानों को सील किया गया है। एक प्रतिष्ठालन गुरुकृपा को बुधवार को सील किया गया था जबकि गुरुवार को पटाखा एंड पटाखा, विजय सेल्सा, वाधवानी ट्रेडर्स और किशोर मार्केटिंग प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। तहसीलदार श्री भुपेंद्र अहिरवार ने जानकारी देते हुये बताया कि विस्फो्टक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर कार्यवाही की गई। साथ ही प्रतिष्ठान संचालकों को 03 दिवस के अंदर शर्तो के उल्लंघन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इस दौरान प्रभारी एसडीएम मायाराम कौल, सीएसपी बालाघाट अंजुल अयंक मिश्र, थाना प्रभारी कोतवाली प्रकाश वास्कले सहित राजस्व पुलिस का अमला उपस्थित रहा।