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प्रधान आरक्षक रहे आरोपी संजय मौर्य का पे्रमिका की हत्या के आरोप मे  दोहरी उम्र कैद की सजा

मयंक शर्मा

खंडवा १८ अगस्त ;अभी तक;  यहां अदालत ने एक बहुचर्चित हत्याकांड के फैाले में आज शुक्रवार को हत्याकांड कें आरोपी हेड कांस्टेबल संजय मौर्य को डबल उम्रकैद की सजा सुनाई है।‌ उसने जुलाई 2019 में प्रेमिका को कोल्डड्रिंक में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। यहां तक कि वर्दी का रौब दिखाकर सारे साक्ष्य मिटा दिए। घायल पीडिता ने  खंडवा और फिर इंदौर रेफर  के दौरान मृतिका के बयान तक नहीं होने दिए। मर्ग डायरी पर जांच चली और केस दर्ज हुआ तो एक साल तक फरार रहा। आरोपी संजय मौर्य तीन साल से न्यायिक हिरासत में था। वह थाना कोतवाली में ड्राइवर के पद पर पदस्थ था। सुनवाई के दौरान मृतिका की गोद ली बेटी ने गवाही दी थी।

विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल ने शुक्रवार का सजा सुनाई है। केस की पैरवी एडीपीओ रूपेश तमोली ने की। उन्होने बताया कि  13 जुलाई 2019 की रात 8 से 10 बजे के बीच नर्मदापुरम स्थित घर में 31 वर्षीय महिला की जहर से तबीयत बिगड़ गई थी। तब प्रधान आरक्षक संजय मौर्य घर के अंदर ही था। तबीयत बिगड़ने पर मौर्य उसे अस्पताल ले गया था लेकिन उसके बयान दर्ज नहीं होने दिए।  उसे जिला अस्पताल से इंदौर के अस्पताल ले गया। वहां मौर्य ने डॉक्टर से कहा था कि पारिवारिक कारणों से महिला ने जहर खा लिया है। 20 जुलाई को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। 15 अगस्त 2019 को इंदौर पुलिस ने कोतवाली खंडवा में डायरी भेजी थी।

श्री तमोली ने बताया कि  पुलिस ने चश्मदीद मृतिका की गोद ली हुई 14 साल की बेटी से पूछताछ की। जांच के दौरान बालिका ने बताया कि प्रधान आरक्षक संजय मौर्य मां और मेरा यौन शोषण करता था। घटना वाले दिन वह वह मां के साथ कमरे में था। उनके बीच विवाद हो रहा था। मौर्य ने मां को पीटा फिर जबर्दस्ती जहर की गोलियां खिला दी थी। कुछ समय बाद वह महिला को बेहोशी की हालत में गोद में उठाकर कमरे से निकला था। उसे खंडवा जिला  अस्पताल में भर्ती करवाया। फिर ,इंदौर ले गया  जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस दौरान मौर्य ने महिला के मृत्यु पूर्व कथन नहीं होने दिए थे।प्रारभिक जांच उपरान्त आला अफसरों ने तत्काल मौर्य को निलंबित कर दिया था। उसके खिलाफ  केस दर्ज किया गया।वह एक साल तक फरार रहने के बाद  कोतवाली पुलिस ने संजय मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 

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