नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
दीपक शर्मा
पन्ना २६ जून ;अभी तक; नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्क्रित करने वाले आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त सजा न्यायालय इन्द्रजीत रघुवंशी की विशेष न्यायधीश के न्यायालय द्वारा दी गई है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, अभियोक्त्री के पिता ने रिपोर्ट लेख कराई थाना धरमपुर में दिनांक 16.07.2021 को इस आशय की रिपोर्ट लेख की गई कि दिनांक 13-14.07.2021 की दरम्यानी रात्रि की बात हैं। दिनांक 13.07.2021 को रात्रि 10ः00 बजे करीब खाना खा पीकर सभी लोग सो गये। अभियोक्त्री घर के अंदर सो रही थी। उसकी पत्नी रात्रि करीब 03ः00 बजे जगी। उसकी पत्नी ने उसे जगाकर बताया कि अभियोक्त्री घर पर नहीं है। तब उसने व परिवार के सभी लोगों ने खेत व घर के आसपास गांव में ढूंढ़ा नहीं मिली। फिर दिन में रिश्तेदारियों में भी अभियोक्त्री की तलाश किया, जो नहीं मिली। अभियोक्त्री, दीपक सिंह ठाकुर से मोबाईल पर बात करती थीं। उसे शक है कि दीपक सिंह ठाकुर ही उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की रिपोर्ट के आधार पर थाना धरमपुर द्वारा अपराध क्र. 152/2021 धारा 363 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर उसके व अन्य साक्षियों के कथनों के आधार पर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366ए, 376 (2)(एन) भादस एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत मामला कायम किया गया था।