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चंदोरी के सेक्स स्कैंडल कांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 4 दोषमुक्त
आनंद ताम्रकार
बालाघाट 2 अगस्त ;अभी तक; बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम चंदोरी के सेक्स स्कैंडल कांड में 12 वर्षो बाद फैसला सुनाया गया है। जिसमें 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिसमें से 2 आरोपी पुलिसकर्मी है 1 अन्य महिला आरोपी फरार चल रही है।
1 अगस्त को विशेष न्यायालय के (एट्रोसिटी एक्ट) न्यायाधीश श्री के एस बारिया ने फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 4 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
शासकीय अधिवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट नावेल्टी हाउस रोड निवासी मनीष कुमार जैन ने वर्ष 2012 में कोतवाली थाना शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होने ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपये की मांग करने तथा रुपये नहीं देने पर महिला के साथ अश्लील फोटो उसके परिवार और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहु प्रसारित करने की धमकी देने का उल्लेख किया था इसके साथ ही उसके पास रखे रुपये छीनने का जिक्र किया था। पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुये 11 लोगों के खिलाफ धारा 147,386,120बी भादवि, 5 अनैतिक देह व्यापार के तहत अपराध दर्ज किया था।
प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें सुनवाई करते हुये न्यायाधीश महोदय ने आरोपी एएसआई मेघराम पिता छैयालाल श्रीनिल 53 वर्ष, आरक्षक निखलेश पिता महेंद्र सिंह ठाकुर 44 वर्ष, कमलेश उर्फ विक्तु बाबा पिता जयचंद पटले 41 वर्ष उसकी पत्नी लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली पति कमलेश पटले 33 वर्ष, मनोज पिता जंगीसिंह परस्ते 42 वर्ष, राजूल पिता प्रहलाद 38 वर्ष को आरोपी ठहराते हुये आजीवन कारावास से दण्डित किया है।
फैसला सुनाने के दौरान माननीय न्यायाधीश ने कहा की इनका अपराध माफ करने योग्य नहीं है। इन 6 आरोपियों को धारा 395,120बी के तहत आजीवन कारावास एवं 3-3 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस मामले में एक महिला आरोपी रेशमा उर्फ रोशनी पिता नजरूदीन 31 वर्ष फरार चल रही है।
इसी मामले में शंशाक पिता शिवनारायण माहुले 55 वर्ष,नंदाबाई यमना पति धीरनलाल पगरवाल 53 वर्ष, गीता बाई पति नैतलाल उइके 51 वर्ष और हितेन्द्र पिता किशोर चौहान 38 वर्ष को दोषमुक्त कर दिया गया है