अवैध शराब की पेटियां परिवहन करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

महावीर अग्रवाल 

मंदसौर २४ अगस्त ;अभी तक;  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.एस.जमरा  मंदसौर द्वारा आरोपीगण 01) भारत पिता प्रकाष सरगरा उम्र 25साल नि0ग्रा0 कचनारा जिला मंदसौर 02) गणपत पिता शंभुलाल सूर्यवंषी नि0ग्रा0 कचनारा जिला मंदसौर 03) बालुसिंह पिता मोहनसिंह पंवार नि0ग्रा0 लसुडिया को अवैध शराब परिवहन करने के अपराध में दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

                                  अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 25.05.2021 थाना दलौदा पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कचनारा का भारत पिता प्रकाष सरगरा और गणपत पिता शंभुलाल सूर्यवंषी एक सिल्वर रंग की इस्टन गो कार में आरनोद जिला प्रतापगढ राजस्थान तरफ से बालूसिंह राजपूत नि0 लसुडिया ईला से बडी मात्रा में राजस्थान राज्य की अवैध देषी शराब लेकर बेहपुर सरसौद के रास्ते होते हुए कचनारा तरफ आने वाले हैं यदि शीघ्र सरसौद और कचनारा रास्ते पर नाकाबंदी की जावे तो सफलता मिल सकती है। उक्त मुखबिर सूचना विष्वसनीय होने से कार्यवाही करते ग्राम कचनारा पंहुचकर नाकाबंदी की कुछ देर बाद सरसौद तरफ से एक सिल्वर रंग की डेटसन कार आती दिखी कार को रोककर उसमें बैठे दोनों संदेहियों से नाम पता पूछते कार चालक ने भारत पिता प्रकाष सरगरा व दूसरे व्यक्ति ने गणपत पिता शंभुलाल सूर्यवंषी उम्र 31 साल दोनों नि0 ग्राम कचनारा का होना बताया जिन्हें मुखबिर सूचना से अवगत कराकर तलाषी ली तो कार की पिछली सीट व कार की आगे व पीछे की सीटों के बीच के खाली स्थान व डिक्की में कुल 30 पेटी खाकी रंग के जिनमें प्रत्येक पेटी में कुल 48 क्वार्टर(30 पेटी में कुल 1440 क्वार्टर या कुल 259.200 लीटर) मिली। शराब के परिवहन के लायसेंस व परमिट के बारे में पूछते नही होना बताया। आरोपीगण का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय होने से उक्त अवैध शराब को जप्त कर आरोपीगण भारत व गणपत को गिरफतार किया गया। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय वसुनिया एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सोलंकी द्वारा किया गया।