गांजा का अवैध रूप से विक्रय करने वाले दो आरोपीयों को दो वर्ष का कठोर कारावास
दीपक शर्मा
पन्ना १३ जुलाई ;अभी तक; गांजा का अवैध रूप से विक्रय करने वाले दो आरोपी को दो वर्ष की सजा से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 08.08.2019 को उपनिरीक्षक निरंकार सिंह ने इस आशय की देहाती नालसी लेख किया कि दिनांक 08.08.2019 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो लड़के जिनकी उम्र करीब 25-26 साल है, बिना नम्बर की बजाज सीटी-100 मोटरसाइकिल की डिग्गी में गांजा लेकर दुरेहा होते हुए पवई तरफ जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही हेतु हमराह बल एवं गवाह के रवाना होकर वन बैरियल सेल्हा पहुंच कर दुरेहा तरफ से आने वाले दो पहिया वाहनों पर निगाह बनाये रखा। 15ः00 बजे मुखबिर की सूचना अनुसार बिना नम्बर की बजाज सीटी-100 मोटरसाइकिल में दो लोगों के बैरियल आने पर उन्हें रोका। एवं उनके कब्जे से गांजा बरामद किया गया। आरोपीयों ने लक्ष्मण प्रसाद सिंगरोल तथा समरजीत कोल दोनो निवासी देवगुना थाना जसो जिला सतना का होना बताया। उक्त मामले मे आरोपीयों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला कायम किया गया तथा प्रकरण न्यायालय में भेजा गया। न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेज एवं साक्षो को देखते हुए आरोपीयो को दो वर्ष के कठोर कारावास एवं पच्चीस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त सजा माननीय न्यायधीश इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायालय द्वारा दी गई है। उक्त मामले मे सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोकअभीयोजक द्वारा पैरवी की गई है।