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डोडाचूरा तस्कर को 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रूपये जुमार्ने से दंडित किया गया

महावीर अग्रवाल
मंदसौर ७ अगस्त ;अभी तक ;  विशेष न्यायाधीश  एन.डी.पी.एस. एक्ट मंदसौर द्वारा विजय पिता कमल मालवीय, उम्र 35 साल निवासी- खाखरियाखेड़ी, थाना नारायणगढ़, जिला मंदसौर को डोडाचूरा तस्करी करने का दोषी पाते हुए 4 वषर् का सश्रम कारावास और 10 हजार रू अथर्दण्ड से दण्डित किया।
                                   अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 27.08.2017 को थाना नारकोटिक्स सेल की निरीक्षक दशर्ना मुजाल्दे को मुखबिर सूचना मिली कि आरोपी विजय मालवीय अपने हाथ में एक लाल-काले रंग का बैग जिसमें पीसा हुआ डोडाचूरा भरा है को लेकर यात्री प्रतिक्षालय एम.आई.टी. चैराह मंदसौर में खड़ा है, विजय ने नीले रंग की शटर् तथा जींस पहनी हुई है यदि तत्काल घेराबंदी की जाय जाए तो आरोपी को पकडा जा सकता है। सूचना विश्वसनीय होने से निरीक्षक दशर्ना मुजाल्दे मय फोसर् के यात्री प्रतिक्षालय एम.आई.टी. चैराह मंदसौर के पास पहुचे जहां पर मुखबिर सूचना के मुताबिक हुलिए का व्यक्ति खड़ा दिखा था, जिसे फोसर् की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विजय मालवीय होना बताया था तत्पश्चात उसे मुखबिर सूचना से अवगत कराया और तलाशी ली गई आरोपी विजय के दाहिने हाथ में लाल-काले रंग का बैग था जिसकी चैन खोलकर देखने पर उसके अंदर पारदशीर् पाॅलिथीन की थैली में पिसा हुआ डोडाचूरा जैसा पदाथर् भरा हुआ दिखा, जिसकी जांच करने पर डोडाचूरा पाया गया। आरोपी के पास मिले मादक पदाथर् का तौल किया गया तो कुल वजन 17 किलो 500 ग्राम होना पाया गया। आरोपी से उक्त मादक पदाथर् के परिवहन के संबंध में लायसेंस का पूछा गया तो उसके पास कोई लाईसेंस होना नहीे बताया गया। मौके पर आरोपी को गिरफतार कर गिरफ््तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपीगण के विरूद्व पुलिस थाना नारकोटिक्स सेल में अपराध क्रमांक 19/2017 की प्रथम सूचना रिपोटर् लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा अनुसंधान पूणर् करने के पश्चात्् आरोपी के विरूद्व अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
         माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तकोर्ं से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया।
         प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा किया गया।

 


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