ट्रेक्टर टायर रिमोल्डिंग सही तरिके से नही करने पर उपभोक्ता आयोग मंदसौर द्वारा नुकसानी आदेश पारित

महावीर अग्रवाल
मंदसौर १६ फरवरी ;अभी तक; परिवादी विकमसिंह पिता अमरसिंह तंवर निवासी निपानिया मेघराज द्वारा विपक्षी संचालक सोनी टायर रिट्रेडर्स नई कृषि उपजमण्डी के सामने महु नीमच रोड़ मंदसौर के यहा से अपने ट्रेक्टर के टायर खराब होने पर रिमोल्डिंग करवाने के लिए गया तो विपक्षी सोनी टायर द्वारा परिवादी को यह आश्वासन दिया कि हमारे यहा अमेरिकन तकनिकी से टायर रिमोल्ड किये जाते है तथा टायर रिमोल्ड की छः माह में किसी भी प्रकार से निकलता है या खुलता है तो उसे पुनः ठीक करके दिया जाता है।
                               विपक्षी के आश्वासन पर परिवादी ने अपने ट्रेक्टर के पिछे वाले दो टायर रिमोल्ड हेतु रखे और जिसका शुल्क विपक्षी द्वारा 32,000/-रूपये प्राप्त कर विपक्षी ने परिवादी को बील दिया, परिवादी द्वारा तीन माह ट्रेक्टर का उपयोग करने पर उक्त टायर तीन माह के अंदर ही रिमोल्ड निकल कर खराब हो गये। परिवादी द्वारा विपक्षी को सुचना पत्र देकर टायर रिमोल्ड करने की बोला तो विपक्षी ने टायर रिमोल्ड करने से मना कर दिया तत्पश्चात् परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग मंदसौर के समक्ष विपक्षी के विरूद्ध नुकसानी एवं टेक्टर के टायर खराब होने पर अन्य ट्रेक्टर से हकाई जुताई करवाने की नुकसानी एवं मानसिक त्रास नुकसानी की मांग की जिस पर आयोग द्वारा परिवादी अधिवक्ता विनोद सालवी के तर्क से सहमत होकर परिवाद स्वीकार करते हुऐ परिवादी को टायर रिमोल्डिंग विपक्षी द्वारा पुनः न करने से परिवादी को नुकसानी 16,000/- एवं अन्य टेक्टर से अपनी कृषि भुमि की हकाई जुलाई हेतु हुआ खर्च रूपये 5,000/- शारिरीक एवं मानसिक त्रास मद में 5,000/- एवं दावा दायरी मद में 2000/-रूपये अदा करने का आदेश प्रदान किया। एवं विपक्षी को यह भी आदेशित किया कि वह दावा प्रस्तुती दिनांक 09 जुलाई 2021 से वसुली दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज परिवादी को अदा करे। उक्त प्रकरण में सफल पैरवी विनोद सालवी अधिवक्ता द्वारा की गई है।