महावीर अग्रवाल
मंदसौर ८ फरवरी ;अभी तक ; माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आसिफ पिता हकीम खान पठान उम्र 28 वर्ष, निवासी गोर्धनपुरा थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ (राजस्थान) को अफीम तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कोठर कारावास एवं 25,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 27.11.2017 को पुलिस थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर के निरीक्षक डी.व्ही.एस.नागर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि आसिफ पिता हकीम खान पठान शाम करीब 6 बजे 500 क्वाटर रोड आदित्य पब्लिक स्कूल के सामने किसी व्यक्ति को स्मैक देने वाला है, जो कि नई उम्र का लड़का है एवं नीला टी शर्ट व खाकी रंग का पेंट पहने है तथा उसके पास काले रंग की अपाची मोटर सायकल क्रमांक आर.जे.-35 एस.ए.-2320 है, उक्त मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से टीम को भेजकर तत्काल 500 क्वाटर रोड आदित्य पब्लिक स्कूल के सामने नाकेबंदी की करीब 35-40 मिनट बाद मुखबिर द्वारा बताए हुलिए का व्यक्ति मोटर सायकल लेकर हाइवे तरफ से स्कूल के पास आकर रोड पर रूक गया जिसकी मोटर सायकल का नंबर आर.जे.35 एस.ए.-2320 था, जिसे उसका नाम पता पूछने पर मोटर सायकल चालक ने अपना नाम आसिफ पठान बताया था। इसके पश्चात निरीक्षक डी.व्ही.एसनागर द्वारा आरोपी को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर निरीक्षक डी.व्ही.एस.नागर द्वारा आरोपी आसिफ खान की तलाशी ली गयी तो आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब से एक काले रंग की पोलीथीन की पोटली मिली थी, जिसमें कुछ भरा था, जिसे खोलकर देखने पर उसके अंदर भूरे मटमैले रंग का बारीक पावडर जैसा पदार्थ भरा मिला था। तत्पश्चात आरोपी के कब्जे से बरामद पदार्थ की निरीक्षक डी.व्ही.एस नागर एवं फोर्स तथा पंचान द्वारा देखकर सूंघकर तथा माचिस की तीली से जलाकर परीक्षण किया गया था तो तीखी गंध कड़वा धुंआ व अनुभव के आधार पर सभी ने उक्त पदार्थ को अफीम निर्मित स्मैक पावडर बताया था,उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपी से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया । इसके पश्चात आरोपी से बरामद स्मैक की इलेक्टिोनिक तौल कांटे पर तौल की गयी थी तो उसका बजन मय पोलीथीन 40 ग्राम होना पाया गया था, आरेापी आसिफ खान को मौके पर ही गिरफतार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर के अपराध क्रमांक 35/17 पर आरोपी के एफ.आई.आर. लेखबद्व की गयी थी एवं प्रकरण विवेचना मे लिया गया था एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।