देवेश शर्मा
मुरैना 18 अप्रैल ;अभी तक ; मुरैना के तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में कोचिंग संचालक की गोली मारकर हत्या करने वाले दो छात्रों को आजीवन कारावास की सजा एवं चौदह हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।घटना 22जून2023मुरैना मैदा मिल के पास की है। थाना सिविल लाइन मुरैना ने उक्त प्रकरण में हत्या का अपराध दर्ज कर प्रकरण का चालान न्यायालय में पेश किया था।
जिला लोक अभियोजक महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 22 जून 2023 को मैदा मिल के पास कोचिंग संचालक गिरवर सिंह,52 अपनी कोचिंग जारहे थे,तभी पुरानी रंजिश के।चलते पहिले से घात लगाए बैठे उनके ही दोपूर्व छात्रों ने कट्टा से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। लोक अभियोजक महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि घटना वाले दिन मृतक गिरवर सिंह कुशवाह निवासी मैदा फैक्ट्री के पास अपनी कोचिंग में पढ़ाने जा रहा था। इस दौरान आरोपी विकास राठौर व प्रमोद जाटव ने कोचिंग रास्ते पहुंचकर कोचिंग संचालक को कट्टे से गोली मार दी और भाग गए। उपचार के दौरान शिक्षक ने दम तोड़ दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी।न्यायालय से सजा सुनाये जाने के बाद दोनों आरोपीयों को जेल भेज दिया गया।