महावीर अग्रवाल
मंदसौर 13 मई ;अभी तक ; कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अदिती गर्ग ने जिले के सामरिक, धार्मिक महत्व के स्थानों में गाँधीसागर बाँध एवं गाँधीसागर हाईड्रल पावर स्टेशन। श्री पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर एवं 250 M.W. N.G.E.L. मंदसौर सोलर प्लांट सुवासरा पर ड्रोन संचालन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ड्रोन नियम 2021 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन “सिंदूर” के तहत की गई कार्यवाही से उदभुत परिस्थतियों के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा की दृष्टि से जिला मंदसौर सीमा क्षेत्र में उपरोक्त स्थानों पर ड्रोन नियम 2021 के तहत किसी भी प्रकार की ड्रोन संचालन करने की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी, उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावेगी। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।