आनंद ताम्रकार
बालाघाट 3 अप्रैल ;अभी तक ; जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट द्वारा उपभोक्ता की पत्नी बीमाधारक के पर्सनल लोन की राशि 4 लाख रुपये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दिये जाने के आदेश पारित किया गया है।
जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट के सदस्य द्वय डॉक्टर महेश कुमार चांडक तथा सदस्य श्रीमती हर्षा विजेवार डोहरे ने अवगत कराया की 28 मार्च 2025 को पारित आदेश में आवेदक सुनील मेहरबान को उसकी पत्नी दीपमाला यादव की मृत्यु उपरांत पर्सनल लोन के राशि अनावेदक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बालाघाट एवं मुंबई को 1 माह के अंदर संयुक्त अथवा पृथक पृथक राशि 4 लाख एवं ब्याज सहित अनावेदक क्रमांक 2 भारतीय स्टेट बैंक शाखा वारासिवनी में आवेदक सुनील मेहरबान की पत्नी दीपमाला यादव के पर्सनल लोन खाते में जमा करें साथ ही अनावेदक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस वाद व्यय 5 हजार रुपये का भुगतान आवेदक को करें।
आवेदक सुनील मेहरबान द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग बालाघाट में प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेख किया था की उनकी पत्नी दीपमाला यादव द्वारा भारतीय स्टेट बैंक वारासिवनी से पर्सनल लोन वर्ष 2020 में 4 लाख रूपये का लिया था पर्सनल लोन को कवर करने के लिये एसबीआइ लाइफ इंश्योरेशन द्वारा आवेदक की पत्नी दीपमाला यादव को बीमा स्मार्ट स्वधान प्लस करवाया गया था। जिसकी राशि 18500 रुपये लेकर बीमा पॉलिसी प्रदान की गई थी दीपमाला यादव की मृत्यु 6 अक्टूबर 2021 को इलाज के दौरान होने पर सुनील मेहरबान द्वारा समस्त दस्तावेज एवं क्लेम फार्म अनावेदकगणों को बीमा राशि प्राप्त करने के लिए जमा किये गये थे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने बीमा धारक श्रीमती दीपमाला यादव की मृत्यु किडनी की बीमारी से होने के कारण दावे का अस्वीकार कर दिया था।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग बालाघाट के अध्यक्ष श्री श्यामाचरण उपाध्याय एवं सदस्य डॉक्टर महेश कुमार चांडक तथा सदस्य श्रीमती हर्षा बिजेवार डोहरे की पीठ ने अनावेदकों द्वारा सेवा में कमी को मानते हुए तथा बीमित अवधि में मृत्यु होने पर पर्सनल लोन की राशि अदा नहीं करने का दायित्व बीमा कंपनी का रहता है।
अनावेदक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान ना कर सेवा में कमी की गई जिस पर उपरोक्त आदेश आवेदक सुनील मेहरबान को उसकी पत्नी दीपमाला यादव की मृत्यु उपरांत पर्सनल लोन की राशि अनावेदक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बालाघाट एवं मुबंई को एक माह के भीतर संयुक्त अथवा पृथक पृथक राशि 4 लाख एवं ब्याज सहित अनावेदक क्रमांक 2 भारतीय स्टेट बैंक शाखा वारासिवनी में आवेदक सुनील मेहरबान की पत्नी दीपमाला यादव के पर्सनल लोन खाते में जमा करें एवं 5 हजार रुपये वाद व्यय भी दिये जाने के आदेश पारित किया गया है।