देवेश शर्मा
मुरैना।3 जुलाई ;अभी तक ; मुरैना ट्रैफिक पुलिस के सिपाही जयराम परमार पर सोमवार को हमला करने के आरोपी गौरव पुत्र धीरेंद्र सिंह चौहान को कोतवाली पुलिस को कल कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी गौरव चौहान 24 साल, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही जयराम परमार का गलेबान सोमवार शाम 15 मिनट तक पकड़े रहा उस दौरान उसने सिपाही पर दबाव बनाने के लिए तीन से चार बार अपना सिर, सिपाही के मुंह पर मारा। इससे सिपाही के आगे के दो दांत आधे टूट गए। इसके अलावा सिपाही की भौंह, दायीं आंख व माथे पर चोट आई जिससे खून बहा।
थाना यातायात प्रभारी संतोष भदोरिया ने बताया कि सिपाही के विधिक चिकित्सा परीक्षण में डॉक्टर ने दो दांत टूटने का अभिमत दिया उसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने पंजीबद्ध मुकदमा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(2) को और जोड़ा तब जाकर आरोपी गौरव चौहान के खिलाफ गैर जमानतीय मुकदमा बन सका। कोतवाली पुलिस आरोपी गौरव को पैदल कोर्ट तक ले गई जिससे उसकी अकड़ निकल गई। मुरैना न्यायालय ने घटित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी गौरव चौहान को जेल भेज दिया।
यहां बता दें कि, गौरव अपने पिता धीरेंद्र सिंह चौहान एसआई दिल्ली पुलिस को स्कूटी पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था। पुराना बस स्टैंड चौराहा पर ट्रेफिक सिग्नल का उल्लंघन कर गौरव ने स्कूटी को आगे बढ़ाया तो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही जयराम ने स्कूटी रोकने व साइड से लगाने की बात कही।इसी बात को लेकर आरोपी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से झगड़ बैठा,और गलेबान पकड़ अपना सिर तेजी से तीन ,चार बार उसके मुंह पर मार बुरी तरह घायल कर दिया।