महावीर अग्रवाल
मंदसौर ११ मई ;अभी तक एक मामलें में दंपत्ति के मध्य हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद का मामला कुटुम्ब न्यायालय चल रहा था। उक्त मामला जब नेशनल लोक अदालत के समक्ष सुनवाई में आया तो, खण्डपीठ क्र. 01 के पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रिया शर्मा की समझाईश पर पति-पत्नी पुनः साथ रहने को सहमत हुये और विगत 02 वर्ष से अलग रह रहे उक्त पति-पत्नी न्यायालय से ही साथ-साथ अपने घर गए। समझौते के दौरान दंपत्ति का 14 वर्ष का बेटा एवं 11 वर्ष की बेटी भी मौजूद रहे।
*पारिवारिक विवाद के कारण मुस्लिम दंपत्ति करीब 02 वर्ष से अलग रह रहे थे, महिला द्वारा भरण-पोषण के लिए कुटुम्ब न्यायालय में पति के विरूद्ध वाद दायर किया गया, उक्त मामले में लोक अदालत में समझाईश पर एक साथ रहने को हुये सहमत*
एक मामलें में मुस्लिम दंपत्ति में पारिवारिक विवाद के कारण पत्नी करीब 02 वर्ष से अपने पति से अलग रह रही थी, पत्नी ने पति के विरूद्ध भरण-पोषण की कार्यवाही हेतु कुटुम्ब न्यायालय में वाद दायर किया। उक्त मामला नेशनल लोक अदालत में सुनवाई में लिया गया, पीठासीन अधिकारी श्रीमती प्रिया शर्मा द्वारा पति व पत्नी के मध्य सुलह कार्यवाही करवाई और समझाने पर पत्नी अपने पति के साथ रहने को सहमत हुई।