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    परीक्षा केन्द्र पर केवल कलेक्टर प्रतिनिधि को मोबाईल फोन उपयोग करने की अनुमति होगी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा

    महावीर अग्रवाल
    मन्दसौर 15 फरवरी ;अभी तक ;   मंदसौर जिले में सत्र 2024-25 की हायर सेकण्डरी / हाईस्कूल एवं अन्य परीक्षाओं हेतु नियत किए गए परीक्षा केन्द्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है, अतः जिला मंदसौर में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैं, अदिती गर्ग, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मन्दसौर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के प्रावधानों को लागू करते हुए आदेश जारी किया है।
                                        मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधान अनुसार परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घण्टे पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केन्द्रों से 100 गज की दूरी के अन्दर किसी अनाधिकृत व्यक्तियों का बिना किसी उद्देश्य के प्रवेश व घूमने, कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार-प्रसार, ऐसी वस्तुओं का उपयोग जिसका प्रयोग आक्रामक आयुध के रूप में किया जा सकता है, परीक्षा से संबंधित अधिकारी/वीक्षक (इन्वीजिलेटर) कर्मचारीगण को डराने का प्रयास आदि अवांछनीय गतिविधियों तथा अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक रहेगी।
                              मण्डल की परीक्षा हेतु नियत किए गए परीक्षा केन्द्रों से 100 गज की दूरी के अन्दर किसी प्रकार के हाथ ठेला, खोमचा, लारी लगाकर व्यवसाय करने वाले लोगों का खड़ा होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
                         परीक्षा तिथियों में केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों व परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल लाना व उसका उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्र पर केवल कलेक्टर प्रतिनिधि को मोबाईल फोन उपयोग करने की अनुमति रहेगी, किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग मोबाईल फोन से नहीं की जावे।
                             नकल, सामूहिक नकल, गोपनीयता भंग करने का प्रयास, सोशल मिडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास करते पाया जाता है तो उनके विरुद्ध अन्य सुसंगत अधिनियमों के साथ-साथ परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज होगी। छात्र-छात्राओं की तलाशी का कार्य शालीनता, किन्तु दृढ़ता से किया जावे, छात्राओं की तलाशी सिर्फ महिला शिक्षिकाओं द्वारा ही की जावे, तलाशी का कार्य परीक्षा कक्ष के अन्दर किसी वर्दीधारी व्यक्ति पत्रकार द्वारा कतई ना किया जाए। सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान सामूहिक नकल करने अथवा कराने में लिप्त पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाकर उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 तथा अन्य संगत अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
                                          मध्य प्रदेश शासन एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में चयनित संवेदनशील / अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 5 या उससे अधिक लोगों की अनाधिकृत मौजूदगी पर पूर्णतः रोक रहेगी।
    विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-10 के तहत माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम के साथ-साथ परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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