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    बेटे की हत्या के आरोपी पिता को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास

    अरुण त्रिपाठी

    रतलाम, 18  मई ;अभी तक ;   सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने शनिवार देर शाम दिए फैसले में पांच साल पहले बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पिता को दोषी माना है। उन्होंने आरोपी मांगीलाल पिता फूलजी उम्र 50 वर्ष निवासी लक्कीपाड़ा थाना बाजना को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

    अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि 14 नवंबर 2020 की रात्रि आरोपी ने उसके 30 वर्षीय पुत्र सुखलाल की हत्या कर दी थी। मृतक के भाई फरियादी राजू निनामा ने बाजना थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि उसका बड़ा भाई सुखलाल पिता के पास रहता था और वह मां हुकलीबाई के साथ अलग रहता हैं। 14 नवंबर 2020 की रात्रि खेत पर गांव के अशोक पिता ऊकारसिंह मईडा ने बताया कि तेरे भाई सुखलाल के साथ  पिता मांगीलाल ने मारपीट की है और वह घर घायल अवस्था में पड़ा है। अशोक की बाइक से ज बवह पिता के घर पहुंचा, तो देखा कि सुखलाल खून से लथपथ पड़ा था। पूछने पर उसने कहा कि पिता मांगीलाल ने लठ और कढ़ाई से मारा और मारपीट के बाद वे भाग गए। बाद में  भाई सुखलाल की मौत हो गई।

    बाजना पुलिस ने राजू की रिपोर्ट पर मांगीलाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर संपूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर  न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। न्यायालय में अभियोजन की ओर से मृतक के भाई फरियादी राजू व उसकी मां हुकलीबाई सहित 11 गवाहों के बयान दर्ज हुए और न्यायालय ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन की पैरवी समरथ पाटीदार ने की।

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