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    मंदसौर क्षेत्र के 6 किसानों से नरवाई जलाने पर 15 हजार रुपए का अर्थ दंड वसूला

     महावीर अग्रवाल
    मंदसौर 13 जून ;अभी तक ;   मध्‍यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 1981 की धारा 19 (5) के तहत गेंहू/धान अवशेषों को खेतों मे ही जलाये जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। जो भी व्‍यक्ति/संस्‍था यदि ऐसा करते पाए जाते है तो उसे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा अदा करना होगा।
                                         अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मंदसौर जिले के क्षेत्र के 6 किसानों से गेहूं फसल की खेतों में नरवाई/ पराली जलाने पर 15 हजार रुपए का अर्थ दंड वसूल किया गया। जिसमें निवासी करनाखेड़ी के रमेश, निवासी खजुरी आंजना के शंकरलाल, देवराम, सत्‍यनारायण, निवासी बाग्‍या के लक्‍क्षमण सिंह, निवासी मंदसौर के विक्रम सिंह पर 2500 – 2500 रूपये की राशि आर्थिक दण्‍ड अधिरोपित की गई।

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