महावीर अग्रवाल
मंदसौर 5 जुलाई ;अभी तक ; मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3(2) के अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि में मत्स्याखेट निषेध किया गया है।
इस दौरान मत्स्याखेट की रोकधाम मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय व मत्सय परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा-3(2) के प्रावधानों के विरूद्ध एवं मत्स्य क्षैत्र संशोधन अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लघनकर्ताओं को एक वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
म.प्र. शासन मछली पालन विभाग द्वारा छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंदऋतु में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि ने किसी प्रकार का मत्स्याखेट एवं परिवहन व विक्रय न करे एव ना ही इन कार्यों में सहयोग दे। नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।