महावीर अग्रवाल
मंदसौर १ जून ;अभी तक ; डॉ अंबेडकर बाल कल्याण संस्था एवं सहयोग मध्यप्रदेश वालेंट्री हेल्थ एसोशिएशन इंदौर के द्वारा शासकीय नर्सिंग कॉलेज रेवास देवड़ा रोड पर एक कार्यशाला की गई जिसमें सभी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को तम्बाकू नियंत्रण दिवस के उपलक्ष में डबको संस्था के कार्यक्रम समन्वयक विश्वास दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी देते हुए कहा की तम्बाकू नियंत्रण कानून 2003 के अंतर्गत धारा 4 में सभी सार्वजनिक स्थानों को ध्रूमपान प्रतिबंधित है जिसमें उल्लंघन पर दो सो रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान हैं व धारा 5 के साथ संस्थाओं के सौ गज के दायरे में कैसे प्रकार के तंबाकू उत्पादन की बिक्री प्रतिबंध है इस धारा के तहत सभी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक निशान वाले साइज बोर्ड लगाने के साथ ही उसके पालन हेतु सक्षम अधिकारियों के माध्यम से 200 के करवाई का प्रावधान किया गया है । दुबे ने आगे बताया की धारा 5 के तत्व विज्ञापन के माध्यम से तंबाकू उत्पादन की बिक्री को प्रबंधित करने के अलावा किसी भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रायोजक बनने पर प्रतिबंध है धराचार्य के तहत सभी सार्वजनिक संस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संस्थान पर अप्रत्यक्ष धूम्रपान के कारण बड़ी संख्या में आम नागरिक प्रभावित होते हैं एक आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक संस्थानों पर लगभग 40 प्रतिशत व्यक्ति धूम्रपान का शिकार होते हैं आदि जानकारियां दी इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य विभाग मेडिकल ऑफिसर श्री एम. एल. कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया की 31 में 2025 का उद्देश्य आकर्षण का पर्दाफाश तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति का खुलासा करना है जिसमें तंबाकू उत्पादन की दुकानों में आकर्षित तरीके से प्रदर्शनी जैसे एलइडी डिस्पले स्टीकर लबानी स्कीम आदि तंबाकू उत्पादन को कहीं भी किसी भी उम्र के व्यक्ति से को आसानी से उपलब्ध होना या बेचने पर प्रतिबंध लगाना है श्री कश्यप ने उपस्थित सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई कार्यक्रम में नर्सिंग कॉलेज छात्रा एवं शिक्षिकाए उपस्थित थी कार्यशाला कार्यक्रम का आभार डबको संस्था के राकेश सेन सम्राट ने माना ।