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    शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी विद्यालयों में 2187 बच्चों ने लिया प्रवेश

     आशुतोष पुरोहित
    खरगोन 10 जून ;अभी तक ;  – निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए जिले के निजी विद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 जून तक 2187 बच्चों ने प्रवेश लिया है।
    सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री खेमराज सेन ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए निजी विद्यालयों में विकासखण्ड बड़वाह में 510, भगवानपुरा में 50, भीकनगांव में 235, गोगावां में 184, झिरन्या में 136, कसरावद में 353, खरगोन में 405, महेश्वर में 268 एवं विकासखण्ड सेगांव में 47 बच्चों को प्रवेश दिया गया है। जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी शालाओं में निःशुल्क प्रवेश के लिए कुल 6007 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 5378 आवेदन सत्यापन में सही पाये गए और 2387 बच्चों को प्रवेश के लिए निजी शालाओं आवांटित की गई थी। इनमें से अंतिम तिथि 10 जून तक 2187 बच्चों ने निजी विद्यालयों में प्रवेश ले लिया है।
    उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर, गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इस अनिधियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों को 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश कमजोर व गरीब वर्ग के बच्चों को देना होता है। इन बच्चो की फीस की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है।

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