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    संतान होने की चाहत के चलते मौलवी के रूहानी ताकत के मायाजाल में फसकर एक महिला ठगी का शिकार

    आनंद ताम्रकार

    बालाघाट ४ अप्रैल ;अभी तक ;  संतान होने की चाहत के चलते मौलवी के रूहानी ताकत के मायाजाल में फसकर एक महिला ठगी का शिकार हो गई।
    पुलिस ने मौलाना बताकर ठगी करने वाले को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे कल गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
    मामला कोतवाली बालाघाट क्षेत्र का है।
    आरोपी मौलाना हमैद खान रायपुर छत्तीसगढ़ का निवासी है।
    वह निसंतान महिलाओं को रूहानी ताकत के दम पर इलाज कर संतान सुख देने का फर्जी दावे करता था। उसके ऐसे ही दावे और रूहानी ताकत के नाम पर की जाने वाली जालसाजी में लगभग 12 लोगों को अपना शिकार बनाया और लगभग 11 लाख रूपये ऐट लिये।
    ताजा मामला एक पीडित महिला से जुड़ा हुआ है जिसे नंवबर 2024 में कथित मौलाना के बारे में पता चला था महिला की शादी हुये 8 साल गुजर जाने के बाद भी उसे संतान नही हुई तो वह आरोपित के ठिकाने बालाघाट स्थित फ्रेंडस कालोनी पहुंची।
    कथित मौलाना ने उसकी 2 बार झाडफुक की लेकिन उसे कोई फायदा नहीं मिला उल्टे उससे मौलाना ने इलाज के नाम पर 4 हजार रुपये ऐट लिये और मौलाना ने पीड़िता को भय दिखाते हुए कहा की उनके परिवार पर किसी ने इल्म (जादू टोना) कर दिया जिसके कारण वह निसंतान है।
    इससे छुटकारा पाने के लिये मौलाना ने इलाज और झाड़ फूंक करने के नाम पर तथा संतान होने का भरोसा दिलाते हुए घर में रखे जेवरों की पोटली बनवाई और 2 घंटे बाद पोटली लौटाने की बात कही।
    संतान की चाहत के चलते पति पत्नी उसके झांसे में आ गये और उसे मंगलसूत्र,कान के बाले,सोने का हार, 2 सोने की अंगूठी और जेवर पोटली में बांध कर दे दिये जेवरों की कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई गई है। उस पोटली को लेकर मौलाना तंत्र पूजा करता रहा 2 घंटे बाद पीडिता ने उससे पोटली वापस मांगी तो वह आनाकानी करते रहा बाद में पीड़िता ने उसके कमरे में जाकर पोटली हासिल कर ली।
    पोटली ले जाते समय मौलाना ने उसे यह कहकर घमकाया की 1 माह के पहले पोटली खोली तो उसके परिवार पर कोई अनहोनी घटना हो जायेगी। इस भय से पीडिता ने पोटली को हाथ नहीं लगाया।
    31 मार्च 2025 को ईद के त्यौहार पर जेवर पहनने के लिये पीडिता ने पोटली खोली तो उसमें से जेवर गायब पाए गये।
    पोटली खाली मिलने पर पीडिता ने कोतवाली बालाघाट में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
    टीआई प्रकाश वास्कले ने दर्ज शिकायत के आधार पर प्रकरण कायम कर आरोपी मोहम्मद हमैद पिता अब्दुल रहीम खान के विरूद्ध बीएनएस की धारा 316,318 के तहत उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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