अरुण त्रिपाठी
रतलाम,06 जुलाई ;अभी तक ; स्थानीय पीएनटी कॉलोनी रतलाम में 16 अगस्त 2023 को अपनी 55 वर्ष की सौतेली मां मंजू कौशल का गला दबाकर हत्या करने के आरोप में पुत्र निखिलेश कौशल को दोषी पाया गया है | उसे सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि दिनांक 16 अगस्त 2023 को आरोपी निखिलेश कौशल ने पड़ोसी राजीव कौशल को बोला था कि मम्मी किचन में गिर गई है, राजीव ने निखिलेश के घर जाकर देखा, तो मंजू जमीन पर गिरी हुई थी। दोनों बाद में उसे ऑटो रिक्शा से जिला चिकित्सालय रतलाम लेकर गए थे, जहा डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था | थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में मर्ग पंजीकृत कर जांच की गई।
जांच के दौरान सभी साक्षियों ने निखिलेश द्वारा हत्या करने की आशंका व्यक्त की थी। मेडिकल कॉलेज फोरेंसिक विभाग से पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने पर उसमें भी मृतिका मंजू का गला दबाने से श्वास रोध होना पाया गया। पुलिस जांच में भी आरोपी निखिलेश द्वारा ही उसकी सौतेली मां मंजू कौशल की पारिवारिक झगड़े में गला दबाकर हत्या करना पाए जाने पर अभियुक्त निकलेश के विरुद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सात साक्ष्यों के कथन कराए गए। साक्षियों ने न्यायालय में बताया कि निखिलेश की पत्नी पूजा का झगड़ा उसकी मां के साथ हुआ था इस कारण निखिलेश की पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई उसके बाद वह वापस नहीं आई थी। घटना का कोई चश्मदित साक्षी नहीं होने से न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी को आधार माना और आरोपी को दण्डित किया |