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    हाईकोर्ट के आदेष पर छह साल जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य पद से हटाया गया

    सिद्धार्थ पांडेय

    जबलपुर २ जुलाई ;अभी तक ;   हाईकोर्ट के आदेष पर षासकीय मोहन लाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान महाविद्यालय के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में आयुक्त उच्च षिक्षा विभाग के द्वारा आदेष जारी किये गये है। हाईकोर्ट के आदेष पर वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ आभा तिवारी को प्रभारी प्रचार्या नियुक्त किया गया है।
    जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता डॉ गिरीश वर्मा की तरफ से दायर की गयी याचिका में  मोहनलाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान महाविद्यालय में उनसे 6 साल जूनियर समीर कुमार शुक्ला प्रभारी प्राचार्य का दायित्व बनाये जाने को चुनौती दी गयी थी। याचिका में कहा गया था कि प्रभारी प्राचार्या पद की नियुक्ति में वरिष्ठता की अनदेखी की गयी है।  हाईकोर्ट जस्टिस विषाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य बनाये जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

    एकलपीठ ने आदेष के बावजूद भी समीर षुक्ला को प्रभारी प्राचार्य पद से नहीं हटाया गया था। जिसके कारण याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने के बाद आयुक्त उच्च षिक्षा विभाग ने समीर षुक्ला को प्रभारी प्राचार्य पद से मुक्त करते हुए प्राध्यापक षासकीय चंद्रविजय महाविद्यालय डिंडौरी में नियुक्त करने के आदेष जारी किये है। आयुक्त उच्च षिक्षा विभाग ने आदेष को तत्काल प्रभारी से लागू करने के निर्देष जारी किये है।याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने पैरवी की ।

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