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स्विमिंग पुल में क्लोरिन गैस के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोगः- सी.एम.ओ. के खिलाफ न्यायालय के आदेश की अवमानना याचिका पेश
महावीर अग्रवाल
मंदसौर ३ मई ;अभी तक; वर्तमान में स्विमिंग पुल को नगरी पालिका ने तेराको के लिए चालु कर दिया है जिसमें नगर पालिका द्वारा स्विमिंगपुल पानी में क्लोरिन गैस के स्थान पर ब्लीचिंग पाउण्ड का उपयोग किया जा रहा है जिससे त्वचा संबंधित बिमारीया होने का खतरा कई अधिक रहता है। साथ ही वॉश रुम में नलो की टोटिया टुटी हुई है जिससे गर्मी के समय में जहां पानी की अत्यधिक समस्या रहती है वही स्विमिंग पुल में व्यर्थ पानी बह रहा है और टाईल्स भी उखडी हुई है।
इन समस्याओं को लेकर वर्ष 2019 में विनोद सालवी अधिवक्ता मंदसौर ने प्रथम अपर जिला न्यायाधीश महोदय मंदसौर जिला मंदसौर के समक्ष लोक उपयोगी सेवा लोक अदालत मंदसौर में एक दावा मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर के विरुद्ध प्रस्तुत किया था तथा इन समस्याओ को न्यायालय में बताया था जिस पर लोक अदालत मंदसौर द्वारा अधिवक्ता सालवी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर को आदेशित किया था कि वह आगामी भविष्य में स्विमिंग पुल में क्लोरीन गैस का निर्धारित मापदण्ड अनुसार उपयोग कर पानी को स्वच्छ एवं साफ रखे तथा स्विमिंग पुल की मरम्मत हेतु कार्यवाही करे।
उक्त समय में न्यायालय के आदेश के पालन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर द्वारा स्विमिंगपुल में मरम्मत करवाई गई थी और उक्त क्लोरिन गैस का उपयोग किया गया था लेकिन वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर द्वारा न्यायालय के प्रकरण कमांक 01/2019 आदेश दिनांक 31.08.2019 का उल्लंघन किया जाकर स्विमिंग में क्लोरिन गैस के स्थान पर ब्लीचिंग पाउण्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे स्विमिंग में तेराक व्यक्तियो को स्कीन सम्बंधित समस्या होकर खुजली के लक्षण प्रतित हो रहे है। इस बात की जानकारी अधिवक्ता विनोद सालवी को होते ही अधिवक्ता ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध दिनांक 01.05.2024 को न्यायालय विनोद कुमार अहिरवार के न्यायालय में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंदसौर के विरुद्ध पुर्व में पारित न्यायालय आदेश दिनांक 31.08.2019 के अवमानना संबंधित याचिका प्रस्तुत की है जिस पर न्यायालय द्वारा मुख्य नगर पालिका को नोटीस जारी कर दिनांक 14.05.2024 को उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु निर्देशित किया है।