दहेज लोभी पति को 6 माह का कठोर कारावास 

महावीर अग्रवाल 

मंदसौर २६ मई ;अभी तक;   न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान निकिता वार्ष्णेय साहब मंदसौर द्वारा आरोपी नितिन पिता गोविन्दचरण गोस्वामी 43 साल नि0 विकास कालोनी माचिस फेक्ट्री के पास कोटा राजस्थान को दहेज की मांग कर प्रताडित करने का दोषी पाते हुये 6 माह के कठोर कारावास और 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

                         अभियोजन सहा0 मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि फरियादिया मेघना के पिता ने जीवनसाथी डॉट कॉम पर उसके विवाह हेतु विज्ञापन दिया था विज्ञापन देखकर आरोपी नितिन ने उससे संपर्क किया तथा दिनांक 14.07.2016 को फरियादिया का नितिन से विवाह हुआ था। शादी के दिन ही नितिन फरियादिया पर गुस्सा करने लगा और बोला शादी में अच्छी व्यवस्था नही की और उसके पिता से आरोपी ने कार की मांग की मांग पर फरियादिया के पिता ने कार खरीद कर दी थी शादी के बाद से आरोपी नितिन फरियादिया को छोटी-छोटी बातों को लेकर ताने देता था और बोलता कि उसकी हेसियत के अनुसार दहेज नही दिया मुझे 40 लाख रूपये की जरूरत है वह उसे रूपये दे या परिवार से दिलाए। आरोपी नितिन के दबाव में आकर फरियादिया ने 24 लाख रूपये का लोन स्वीकृत करवाकर कुछ रूपये आरोपी को दिए फिर भी फरियादिया को आरोपी शारीरिक और मानसिक रूप से परेषान करता था और उसके साथ आये दिन मारपीट करता था जिससे फरियादिया मानसिक रूप से काफी परेषान थी परेषान होने के बाद फरियादिया ने थाना कोतवाली पर उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध लेखी आवेदन देकर अपराध पंजीबद्ध करवाया बाद पुलिस द्वारा आरोपी नितिन को गिरफतार कर सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय वसुनिया द्वारा किया गया।