रोगी कल्याण समिति का टेंडर दिलाने के नाम पर पीडिता से राषि हडप करने वाले आरोपी सुनील बंजारिया को 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

महावीर अग्रवाल

मंदसौर २६ जून ;अभी तक;   माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीष महोदय मंदसौर द्वारा निर्णय पारित कर रोगी कल्याण समिति मंदसौर का टेंडर दिलाने के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पीडिता से राषि हडप करने वाले आरोपी सुनील बंजारिया को धारा 467,468,471 भादवि में दोषी पाते हुए प्रत्येक धारा में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया।
                         अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि फरियादिया केषरबाई ने दिनांक 20.03.2017 को शहर थाना मंदसौर में षिकायत दर्ज करवाई कि आरोपी सुनील पिता षिवनारायण बंजारिया नि0 मंदसौर ने उसे जिला अस्पताल रोगी कल्याण समिति का टेंडर दिलाने के नाम पर 330700/- रूपये प्राप्त कर लिये। लेकिन ठेका नही दिलाया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान में पाया कि आरोपी द्वारा जिला रोगी कल्याण समिति मंदसौर के नाम की फर्जी रसीदें तैयार कर फरियादिया से उक्त राषि हडप की गई। न्यायालय द्वारा साक्षियों के कथन व दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी पाकर प्रत्येक अपराध में 3-3 वर्ष के कारावास व 6000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
         प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह पंवार द्वारा किया गया।