अवैध रूप से जंगल से लकडी काटने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा 1 वर्ष का सश्रम कारावास

विधिक संवाददाता
सीहोर २० अक्टूबर ;अभी तक;  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ,श्री जितेन्द्र  सिंह परमार,  तह.इछावर, जिला सीहोर द्वारा  अभियुक्त मनोहर सिंह आत्म ज प्रहलाद सिंह सैधव, 42 वर्ष, निवासी- ग्राम नयापुरा ,थाना तह. इछावर, जिला सीहोर को  न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर प्रत्येक आरोपी को धारा- भारतीय वन अधि. 1927 की धारा- 26 (1) (क)  में 1 वर्ष का सश्रम कारावास, एवं 500 रू अर्थदण्ड्, एवं म.प्र. वनोपज व्या पार विनियमन अधि. 1969 की धारा-5 (1) सहपि‍ठत धारा-16   में 1 वर्ष का सश्रम कारावास, एवं 500 रू अर्थदण्ड. से दंडित किया गया ।
                   सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति रानी जैन द्वारा बताया गया कि-12/05/2018 की रात लगभग 2:30 बजे बीटगार्ड संजय शर्मा को गादिया नाके पर मुखबिर से मोबाईल पर सूचना प्राप्त हुई कि गादिया के जंगल में 4-5 व्यक्ति कुल्हाडी से लकडी काट रहे है तो वह तत्काल नईम अहमद वनरक्षक, समिति अध्यक्ष पदम सिंह ग्राम गादिया, आत्माराम एवं रामदयाल को सोते से उठाकर पैदल ही जंगल में पहुंचे तो कुछ दूर चलने के बाद उन्हें 4-5 कुल्हाडी से लकडी काटने की आवाज सुनाई दी। चांदनी रात होने के कारण बिना टार्च जलाये वे सभी कुल्हाडी की आवाज की दिशा में धीरे-धीरे आगे बढे और लकडी काटने वालों को घैर लिया तो मौके पर उन्हें देखकर लकड़ी काटने वाले लोगों में भगदड मच गई और लकडी काटने वाले लोग डुण्डालावा गांव की तरफ भाग गये, जिन्हें वे पहचान नहीं सके लेकिन मुख्य अभियुक्त मनोहर सिंह आत्मज प्रहलाद सिंह सैंधव निवासी नयापुरा को घेर लेने पर पकडना चाहा तो मनोहर सिंह ने उनके साथ गाली गलौच की एवं नयापुरा गांव में देख लेने की धमकी दी। अभियुक्त मनोहर को उन सभी लोगों के द्वारा अच्छे से पहचान लिया था जिसके पकडने के लिए आगे बढे तो अभियुक्त ने जोर-जोर से हवा में कुल्हाडी लहराते हुए कहा कि उसके पास आये तो कुल्हाडी से काट देंगा और ऐसा कहते हुए पास में खडी मोटर साईकिल की ओर दोडा और उस मोटर साईकिल को गिराते हुए डुण्डालावा गांव की ओर भाग गया उन सभी लोगों ने उसका पीछा किया किन्तु अभियुक्त भागने में सफल रहा। वे लोग वापस मौके पर आये, जिन्होंने देखा कि कक्ष क्रमांक 235 आर.एफ. में ईमली के पास उन लोगों के द्वारा एक सागौन का मोटा वृक्ष काट कर गिरा लिया था तथा उसी सागौन के वृक्ष में से गुल्ले बना रहे थे और पास में ही मोटर साईकिल एफ.एफ. डिलक्स हीरो कम्पनी की गिरी पडी थी, जो बिना नम्बर की थी जिसे देखने पर चैचिस एवं इंजन नम्बर घीसे हुए व अस्पष्ट थे। काटे गये वृक्ष एवं उससे प्राप्त वनोपज की नाप-तोलकरने पर ठूंठ की गौलाई 210 से.मी. तथा लंबाई 30 से.मी. पाई गई तथा उससे प्राप्त वनोपज 220 गुणा 146 कुल 0.293 घनमीटर जप्त कर लाल रंग के पेन्ट से बीट हेमर और नंबर अंकित किया गया तथा जप्त वनोपज तथा मोटर साईकिल गादिया नाके पर लाकर सुरक्षित रखी गई। अनुसंधान के दौरान अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर, अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रानी जैन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तह. इछावर, सीहोर द्वारा की गई।

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