10 वर्ष की बालिका को खींचकर ले जाने एवं छेडछाड करने वाले आरोपी को हुआ 5 वर्ष का सश्रम कारावास

विधिक संवाददाता
इंदौर ८ अगस्त ;अभी तक;  जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 07.08.2023 को माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य  प्रदेश) ने थाना द्वारकापुरी, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 277/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी शेख मोहसीन पिता शेख सलीम, उम्र 27 वर्ष, निवासी चंदननगर इंदौर को धारा 9(एम)/10 पॉक्सोह एक्ट  मे  5 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 354 डी भा.दं.सं. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर  द्वारा की गई।
                                   अभियोजन मामले के अनुसार सूचनाकर्ता /पीडित बालिका की माँ ने बताया कि दिनांक 14-09-2021 को शाम करीब 07:30 बजे वह उसकी बालिका /पीडिता उम्र 10 वर्ष के साथ गेहूं पिसाने गई थी। पूरे रास्ते एक व्यक्ति उसकी बेटी का बुरी नीयत से पीछा करता आ रहा था। जैसे ही यह गेहूं पिसाने के लिये दुकान के अन्दर गई, तभी वह व्यक्ति इसकी नाबालिक बेटी का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगा। इसकी बेटी चिल्लाई तो इसने आवाज देकर आटा वाले को बुलाया, तब उसने व दूसरे लोगों ने दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ा व बेटी का हाथ उस व्यक्ति से छुड़ाया। जब उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम शेख मोहसिन पिता शेख सलीम, निवासी चंदन नगर, इंदौर का होना बताया। इसने बाद में फरियादी अपने पति व बालिका के साथ जाकर पुलिस थाना द्वारकापुरी, इंदौर में रिपोर्ट दर्ज कराई।
                              बालिका की माँ की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना द्वारकापुरी, इंदौर में अपराध क्रमांक 541 / 2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत धारा 363, 354, 354 (घ) भा.द. सं. व धारा 9 (एम)/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बालिका ने न्यायालय मे भी आरोपी को पहचाना, जिस पर से अभियुक्त  को उक्त दण्ड से दण्डित किया।