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संतोषजनक सेवा नहीं होने के आधा दर्जन न्यायाधीश सेवा से बाहर,  दो साल के प्रोविजनल पीरियड में थी कार्यरत 

संतोष मालवीय
जबलपुर/भोपाल ११ जून ;अभी तक;   दो साल का प्रोविजनल पीरियड के दौरान सेवा संतोषजनक नहीं होने के कारण आधा दर्जन महिला कनिष्ठ सिविल जज को सेवा से पृथक कर लिया है। हाईकोर्ट ने पिछले दो साल के कार्यकाल का आंकलन करने के बाद उक्त निर्णय लिया है।
                           हाईकोर्ट के अधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार द्वितीय व्यवहार न्यायाधिष उमरिया सरित चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधिष त्योंथर जिला रीवा रचना अतुलकर जोषी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश अंबेडकर नगर इंदौर प्रिया षर्मा, पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश मुरैना सोनाक्षी जोषी, पंचम व्यवहार न्यायाधीश ढीकमगढ अदिति षर्मा तथा व्यवहार न्यायाधिष टिमरी जिला हरदा ज्योति बरकडे को सेवा से पृथक कर दिया गया है।
                             पिछले माह हाईकोर्ट में हुई बैठक के दौरान उनके पिछने दो साल के प्रोविजनल कार्यकाल का आंकलन किया गया। प्रोविजनल कार्यकाल संतोषजनक नहीं होने के कारण उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

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