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गोदाम प्रभारी तथा चैकीदार को शासकीय राशि के गबन के आरोप में दस-दस वर्ष का कारावास एवं पांच लाख अर्थदण्ड की सजा

दीपक शर्मा

पन्ना ८ जुलाई ;अभी तक; शासकीय राशि गवन करने के आरोप मे गोदाम प्रभारी तथा चौकीदार को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश महेन्द्र मांगोदिया की न्यायालय द्वारा दस दस वर्ष के कारावास एवं ढाई-ढाई लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया की कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है, कि दिनांक-17.11.2021 से 25.11.2021 के मध्य आरक्षी केन्द्र गुनौर में स्थित भण्डारण केन्द्र गुनौर में गोदाम प्रभारी, चैकीदार एवं पल्लेदार के रूप में कार्यरत रहते हुए भण्डारण केन्द्र में रखी यूरिया खाद की 1875 बोरी एवं डी.ए.पी. खाद की 1554 बोरी की विक्रय धनराशि 23,64,487.50 रूपये जो कि बैंक में जमा करनी चाहिए थी, जिसे बैंक में जमा न कर बेईमानीपूर्वक स्वयं को लाभ पहुंचाने हेतु शासकीय राशि का गबन कर आपराधिक न्यास भंग किया और गोदाम प्रभारी, चैकीदार एवं पल्लेदारों द्वारा उक्त धनराशि को षड़यंत्र/योजना बनाकर चोरी कर उक्त राशि को आपस में विभाजित कर अवैध कार्य कर आपराधिक षड़यंत्र कारित किया, जिसकी रिपोर्ट जिला विपणन अधिकारी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला पन्ना के द्वारा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुनौर को दिनांक-28.11.2021 को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर थाना गुनौर में अपराध क्रमांक-411/2021 में लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण-रामकरण, अश्वनी कुमार, मोहम्मद आरिफ उर्फ राजा, कालीचरण विश्वकर्मा, मद्दू उर्फ बलीराम, संजू रैकवार, मोहम्मद फैज अली एवं हीरालाल रैकवार को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान साक्षीगणों के कथन अंकित किये गये एवं सुसंगत दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत तर्कों, प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्षीगणों के कथनों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय और मान्नीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण-रामकरण द्विवेदी, अश्वनी कुमार त्रिपाठी को भा.दं.सं. की धारा-409 सहपठित धारा-120बी में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ढाई-ढाई लाख रूपये का अर्थदण्ड एवं अभियुक्तगण-मोहम्मद आरिफ उर्फ राजा, कालीचरण विश्वकर्मा, मद्दू उर्फ बलीराम रैकवार, संजू रैकवार, मोहम्मद फैज अली एवं हीरालाल रैकवार को भा.दं.सं. की धारा-120बी के अंतर्गत 04-04 वर्ष के कठोर कारावास एवं चालिस-चालिस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोक अभियोजक पन्ना के द्वारा की गई।

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