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16 वर्ष की ध्‍बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को हुआ 3 वर्ष का सश्रम कारावास

विधिक संवाददाता
    इंदौर एक मई ;अभी तक;  जिला मीडिया सेल प्रभारी श्री अभिषेक जैन, ने बताया कि दिनांक 28.04.2023 को माननीय न्या यालय – पंचम अपर सत्र न्याियाधीश एवं विशेष न्यादयाधीश, इन्दौ0र (मध्यस प्रदेश) (पॉक्सोन एक्टा) श्रीमती रश्मि वाल्टजर, ने थाना एम.आई.जी., इन्दौ र, जिला इन्दौार के अपराध क्रमांक 28/2019 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी किशोर, उम्र 50 वर्ष, निवासी – इंदौर को 7/8 पॉक्सो एक्ट  में 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 323 भारतीय दण्डो संहिता में 1 माह का साधारण कारावास व कुल 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई।
                                    घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीड़िता द्वारा दिनांक 09.01.2019 को थाना एम.आई.जी. में उपस्थित होकर मौखिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 09.01.2019 को पीडिता और उसका भाई पेनड्राईव लेने दुकान पर गए थे और वापस लगभग 06 बजे आ रहे थे तो उनके घर के दो गली छोड़कर रहने वाला आरोपी किशोर आया और पीड़िता की कमर के नीचे बुरी नियत से हाथ लगाया और उसे वही पर हाथ से मार दिया। पीड़िता और उसके भाई ने अभियुक्त को चिल्लाया तो अभियुक्त ने पीड़िता और उसके भाई को अश्लील गालियां दी और गाली देने से मना किया तो अभियुक्त किशोर ने उसके भाई के साथ झूमा-झटकी कर गाल पर चांटा मारा। उक्तक सूचना के आधार पर थाना एम.आई.जी. के अपराध क्रमांक 28/2019 अंतर्गत धारा 354, 354 (क), 294, 323 भा.द.स एवं  धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट2 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर से अभियुक्तए को उक्ता दण्ड  से दण्डित किया।

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