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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

दीपक शर्मा
पन्ना २५ नवंबर ;अभी तक; नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायधीश महेश मंगोदिया की न्यायालय ने बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है।
                                         जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादिया ने थाना में उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन पेश किया कि वह बचपन से ही अपने नाना-नानी के घर पर रहती है। घटना दिनांक 12.09.2022 को करीब रात 8 बजे की है मैं और नाना-नानी खाना खाकर नाना-नानी छानी में बाहर सोने चले गये, मैं अंदर कमरे में अकेली बिस्तर में लेटी मोबाईल चला रही थी। तभी मुझे दरवाजे की खुलने की आवाज आई, मुझे लगा नाना है तब मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक पुष्पेन्द्र केवट मेरे पास आया। मैं देखकर डर के मारे चिल्लाने लगी उसने मेरा मुंह दबा लिया और  मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम करने लगा। मैं रोने लगी तो वह जाने लगा और बोला कि तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। डर के कारण यह बात किसी को नहीं बतायी और घर में डरी-डरी सी रहती थी। दिनाक 21.09.2022 को मेरे नाना व नानी ने पूछा क्या बात है तब मैने अपने नाना-नानी को सारी घटना बताई और उनके साथ आज थाना पर रिपोर्ट करने आई हूँ। रिपोर्ट करती हूँ। कार्यवाही की जाये।
                                     फरियादिया के उक्त आवेदन पत्र पर थाना अजयगढ़ में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी पुष्पेन्द्र केवट पिता रामकुमार केवट उम्र 18 साल निवासी थाना अजयगढ जिला पन्ना म.प्र. के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप मे चिन्हित किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
                                             प्रकरण की विवेचना रामगोपाल द्विवेदी (उप निरीक्षक) द्वारा की गयी। माननीय न्यायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी पुष्पेन्द्र केवट के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय द्वारा आरोपी- पुष्पेन्द्र केवट पिता रामकुमार केवट उम्र 18 साल निवासी थाना अजयगढ जिला पन्ना म.प्र. को धारा- 450  भादसं. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 100 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 100-100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

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