कार्यशाला में बताया-बच्चों को दागने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान
मोहम्मद सईद
शहडोल, 30 नवंबर अभी तक। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनपद पंचायत ब्यौहारी एवं जयसिंहनगर के सभागार में बाल संरक्षण पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजित किया गया। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज लारोकर ने जिले के ग्रामीण अंचलों में नवजात शिशुओं के बीमार होने पर दागने जैसी कुप्रथाओं के संबंध में बताया कि आंगबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम के साथ संयुक्त रुप से गृह भेंट कर ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करते हुये स्वास्थ्य लाभ प्रदाय किया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री लारोकर ने यह भी बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के अन्तर्गत दागने जैसा कृत्य बच्चों के प्रति क्रूरता की श्रेणी में आता है, जिसमें सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानो पर विस्तृत चर्चा करते हुये बताया कि बालको के साथ संवेदनशीलता रखते हुये कार्य करने की आवश्यकता है। सहायक संचालक अखिलेश मिश्रा ने बाल संरक्षण सेवाओं की विस्तृत जानकारी देते हुये अनाथ व देखरेख संरक्षण वाले बच्चों को स्पन्सरशिप योजना का लाभ दिलाये जाने की बात की।
कार्यशाला में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मनोज लारोकर, सहायक संचालक अखिलेश मिश्रा, संरक्षण अधिकारी उमा शंकर गुप्त तथा परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं कार्यकर्तायें उपस्थित रही।