दादी की हत्या के आरोपी  पोते को आजीवन कारावास, काम पर जाने के लिए कहने पर की थी हत्या

मयंक शर्मा

खंडवा २७ दिसंबर ;अभी तक;  काम पर क्यों नहीं जाता कहने पर दादी की लकड़ी से पीटकर हत्या करने आरोप मे उसके पोते  करण उर्फ कालू पिता गोविंद निवासी लिंगी फाटा को  हजलस अउसलज ने मंगलवार को धारा 302 क दोषी ठहराते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी मनीष बरोले ने की।

लोक अभियोजन अधिकारी मनीष बरोले ने बताया कि मामला  खंडवा जिले के पंधाना  थाना क्षेत्र के ग्राम लिंगी फाटा का है। घटना दिवस ं 22 फरवरी 2023  को आरोपी  करण को उसकी दादी देवीबाई ने काम पर जाने का कहा था। इस पर करण आक्रोशित हो गया और लकड़ी से अपनी दादी पर हमला कर दिया। इसमें देवीबाई की मौत हो गई। पंधाना थाना पुलिस ने जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।