प्रदेश

मारपीट कर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित करने वाले आरोपीयों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

दीपक शर्मा

पन्ना १६ अप्रैल ;अभी तक; जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, थाना धरमपुर में दिनांक 01.01.2022 को फरियादी अवधेश राजपूत निवासी रतनपुर ने रिपोर्ट की थी कि फरियादी की पत्नी रोशनी राजपूत के साथ पिता रामलखन, चाचा महेश, भाई रामदास एवं माँ मुन्नीबाई घर के अंदर मारपीट कर रहे थे। मैं, मेरा साला रामदास बचाने दौडे तो यह लोग हमको मारने दौडे कुछ समय बाद घर के अंदर जाकर देखा तो मेरी पत्नी रोशनी फाँसी के फन्दे पर मरी टंगी थी, रिपोर्ट पर मर्ग क्र. 01/22 धारा 174 जाफौ कायम किया गया।

मर्ग जाँच के दौरान मृतिका के पति अवधेश का कथन लिया गया जिसमें फरियादी ने बताया कि दिनांक 01.01.2022 को करीब 03.00 बजे मैं, मेरी पत्नी रोशनी, मेरा साला रामदास, ससुर सीताराम, चाचा जयपाल, चुनवाद और मानसिंह रतनपुर आये थे जहाँ पर मेरे घर में मेरे पिता रामलखन, चाचा मैसे, भाई रामदास, मॉ मुन्नी बाई मिले थे उन्होने मेरी पत्नी व मुझे घर सें जाने के लिये कह दिया था फिर मेरी पत्नी रोशनी, छोटा साला रामदास घर में रुक गये थे और मेरे ससुर सीताराम और चाचा ससुर जयपाल चुनवाद, मानसिह 04.00 बजे चले गये थे जब मेरे ससुर बगैरह चले गये उसके कुछ देर बाद मेरा पिता रामलखन चाचा मैसे, मॉ मुन्नी बाई, भाई रामदास आये और मेरी पत्नी रोशनी के साथ मारपीट करने लगे वह लोग मेरी पत्नी की मारपीट घर के अंदर कर रहे थे, मैं और मेरा साला रामदास बचाने दौडे तभी चाचा मैसे भाई रामदास मुझे और मेरे साले को मारने दौड़े तो मैं, मेरा साला रामदास दौड़ कर रोड तरफ गये और अपने ससुर को फोन लगाया कुछ देर बाद मेरे ससुर एवं चाचा ससुर आ गये हम सभी ने घर के अंदर जाकर देखा तो मेरी पत्नी रोशनी फाँसी के फंदे पर मरी टंगी थी फिर मैने वा मेरे ससुर ने थाना धरमपुर को सूचित किया था कुछ देर बाद पुलिस गाँव आ गई थी। रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जाये।

फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना धरमपुर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप मे चिन्हित किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना सुधीर कुमार बेगी (उप निरीक्षक) द्वारा की गयी।

माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण- 1. मुन्नीबाई लोध 2. रामलखन लोध 3. रामदास लोध 4. महेश लोध के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपीगणों के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी, प्रथम सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय द्वारा आरोपीगण- 1. मुन्नीबाई लोध 2. रामलखन लोध 3. रामदास लोध 4. महेश लोध को धारा- 306 सहपठित धारा 34 भादसं. में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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