प्रदेश
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक संपन्न
महावीर अग्रवाल
मंदसौर 30 अक्टूबर ;अभी तक ; उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर कार्यालय में बैठक कर उन्हें फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सीडी भी प्रदान की गई। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 को 1 जनवरी 2024 अर्हत तिथि मान से फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया गया। मंदसौर जिले में अंतिम प्रकाशन के अंतर्गत चार विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1045017 मतदाताओं के नाम दर्ज हुए हैं । जिसके अंतर्गत में पुरुष मतदाता 527098 महिला मतदाताओं 517907 एवं अन्य में 12 थर्ड जेंडर है । मंदसौर जिले में मतदाताओं का लिंगानुपात 982.56 है । इस प्रकार कुल सर्विस मतदाता 1285 हैं l
जानकारी देते हुए बताया कि 29 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। इसी दिन से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन कराने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया 28 नवंबर 2024 तक चलेगी। आगामी 9, 10 एवं 16, 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में विशेष कैम्प लगाकर अभियान चलाया जाएगा। मतदान केंद्रों पर पदस्थ बीएलओ कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे। मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त सभी दावे-आपत्तियों का 24 नवंबर तक निराकरण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा।
एक जनवरी 25 को 18 साल के होने वाले भी मतदाता सूची में नाम जुड़वायें
जो युवा 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिये आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की नि:शुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप और https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका या जानकारी के लिये निर्वाचन हेल्पलाईन के टोल फ्री नं.- 1950 में कार्यालयीन समय पर कॉल करके शंका समाधान किया जा सकता है।