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पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2013, पुलिस आरक्षक को सात साल की कैद

संतोष मालवीय
भोपाल ११ मई ;अभी तक;  पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 मामले में आरक्षक बीरेश कुमार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया की अदालत ने सात साल की कैद के साथ दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। अदालत ने आरोपी को भादसं की धारा 419,420,467,468,471,120बी व मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 3घ,(1) (2) सहपठीत धारा 4 के आरोप में दोषी ठहराते हुए उक्त सजा से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक अधिकारी सुनील श्रीवास्तव ने पैरवी की।
                                     अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सात अप्रैल 2013 को ग्वालियर के परीक्षा केंद्र बीबीएस कालेज ऑफ मैनेजमेंट एज्युकेशन यमुना नगर, दर्पण कालोनी की है। आरोपी बीरेश कुमार जो कि ग्राम माहों जिला भिंड का रहने वाला है। उक्त कालेज में मप्र व्यापमं परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा उक्त तारीख को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में आरोपी ने अभ्यार्थी के रूप में आवेंदन किया था जिसमें उसका चयन भी हो गया था। एसटीएफ मुख्यालय भोपाल को आरोपी के गलत तरीके से उपरोक्त परीक्षा में चयन होने की शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच एसटीएफ इकाई इंदौर के निरीक्षक एमए सैय्यद द्वारा की गई थी। जांच में आरोपी की ओएमआर शीट जब्त की थी। ओएमआर शीट से आरोपी के अंगुष्ठ चिन्ह, हस्ताक्षर सहित अन्य के मिलान के लिए विशेषज्ञों को भेजे थे, लेकिन जांच में आरोपी के अंगुष्ठ चिन्ह व हस्ताक्षर नही पाए गए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया था कि परीक्षा में उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने बैठकर परीक्षा दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था, वही विवेचना बाद चालान अदालत में पेश किया था। जहां पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को उक्त सजा के साथ जुर्माने से दण्डित किया था।

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