अवैध कट्टा रखने एवं बेचने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष का कठोर कारावास

महावीर अग्रवाल
मंदसौर २१ अप्रैल ;अभी तक;  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती लक्ष्मी वास्कले,मंदसौर द्वारा आरोपीगण 01. रईस मंसूरी उर्फ शहजाद पिता शब्बीर मंसूरी निवासी सरसौद हा.मु. दलौदा बानीखेड़ी को अवैध कट्टा रखने के अपराध में एवं आरोपी जरेसिंह पिता बहादुर सिंह को कट्टा बेचने का दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 19.06.2014 को सहायक उपनिरीक्षक संजय प्रताप सिंह हमराह आरक्षक चंद्रप्रकाष व थाना भावगढ के अन्य अधिकारियों के साथ बेहपुर इंतजाम ड्यूटी के बाद हमराह आरक्षक के साथ देहात भ्रमण हेतु रवाना हुये थे। भ्रमण के दौरान आक्या की ओर से एक पल्सर मोटर सायकिल आती दिखी जो पुलिस को देखकर मो.सा. चालक इधर उधर मुडने लगा संदिग्ध होने से हमराह आरक्षक की मदद से रोका व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रईस मंसूरी निवासी सरसौद का रहना बताया एवं गाड़ी के दस्तावेज भी नहीं होना बताया। अभियुक्त रईस की तलाषी लेने पर उसके पास से देषी कट्टा व एक जिंदा राउण्ड मिला। आरोपी रईस से देषी कट्टा व राउण्ड अपने पास रखने के संबंध में लायसेंस का पूंछते नहीं होना बताया। मौके पर सहायक उपनिरीक्षक संजय प्रताप सिंह नेे आरोपी से देषी कट्टा मय कारतूस को जप्त कर उसे गिरफ्तार किया व थाने आये। थाना भावगढ पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया व अनुसंधान के दौरान आरोपी से कट्टे के संबंध में पूछताछ की तो आरोपी रईस ने उक्त कट्टा अभियुक्त जरेसिंह से खरीदना बताया। बाद आरोपी जरेसिंह को गिरफतार किया गया एवं आरोपीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सोलंकी द्वारा किया गया।