प्रदेश

गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 3-3 माह का कारावास

महावीर अग्रवाल 

नारायणगढ १२ मई ;अभी तक;  माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सौरभ कुमार द्वारा आरोपीगण 1)गोवर्धनलाल पिता कन्है्यालाल उम्र 45 साल 2) राधेश्यााम पिता भेरूलाल उम्र 35 साल 3)बापूलाल पिता गोवर्धनलाल उम्र 25, 4)जुझारलाल पिता भंवरलाल उम्र 30 साल सभी निवासी गरनई को गाली-गलौच कर मारपीट अपराध में दोषी पाते हुए 3-3 माह का कारावास व 2500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

                                     अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा बताया गया कि मदनलाल बारखेडी चारण से साले गोपीचंद व पत्नी श्यामुबाई के साथ मोटरसायकल से आ रहे थे वे सभी पुराने मकान के वहां रूके जहां पर पहले से आरोपीगण जुझार पिता भंवरलाल व राधेश्याम, बापूलाल व गोवर्धनलाल खडे थे तीनों आरोपीगण फरियादी मदनलाल से बोले कि तुमने तुम्हारे साले समरथ को प्यारेलाल के लडके-लडकी की शादी में क्यों रोका और गालियां देने लगे, तीनों आरोपीगण ने फरियादी मदनलाल एवं साले गोपीचंद व पत्नी श्यामुबाई के साथ लात घूसों व ईंट पत्थर से मारपीट की फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखाई बाद पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बिहारी बघेल द्वारा किया गया।

 

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