प्रदेश
चाकू से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर ३१ मई ;अभी तक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 19.05.2023 को माननीय न्यायालय – श्री अविनाश शर्मा, ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर, जिला इंदौर ने थाना अन्नपूर्णा, जिला इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 1345/2012 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त अंकुर, उम्र 32 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं धारा 201 भा.दं.वि. व धारा 27 आयुध अधिनियम में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 11000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्रीमती शोभा दशोरे द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2012 को दोपहर करीबन 12:30 बजे सूचनाकर्ता के लड़के के मोबाईल पर मृतक की मंगेतर का कॉल आया, उसने बताया कि मृतक उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। इसके बाद मृतक की मंगेतर सूचनाकर्ता के घर गई जहां से वह, सूचनाकर्ता और उसका लड़का तीनों मृतक के फ्लैट पर पहुंचे और वहां ताला लगा हुआ पाया। खून के निशान गेट के बाहर दिख रहे थे और फ्लैट के अंदर पंखा चलने की आवाज आ रही थी जिस पर सूचनाकर्ता ने अपने लड़के के मोबाईल से मामले की पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर सूचना दी, तब पुलिस ने आकर फ्लैट का ताला तोड़ा। अंदर मृतक को मृत हुआ पाया। रबर के हाथ के चार दस्ताने आगे वाले कमरे में पड़े थे, जो खून से लथपथ थे। मृतक चित्त अवस्था में खून से लथपथ पड़ा हुआ था, उसके गले और पेट पर चाकू के गहरे चोट के निशान मौजूद थे। वहाँ एक खून से सना हुआ खटकेदार चाकू भी पड़ा हुआ था। सारे कमरे और दीवार में खून के छींटे मौजूद थे। फर्स पर खून फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था किसी ने फ्लैट के अंदर घुस कर मृतक की चाकू से कई वार कर हत्या की है और बाहर से ताला लगाकर वहाँ से भाग गया। इसके बाद सूचनाकर्ता की मौखिक सूचना पर सी.आर.पी.सी. की धारा 174 के तहत मर्ग रिपोर्ट क्रमांक 192/2012 लेख कर मृतक की मृत्यु के कारणों को जानने के लिए जाँच प्रारंभ की गई। संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।