वारासिवनी तहसील क्षेत्र तथा लालबर्रा क्षेत्र में अनेक कालोनियां सक्षम अनुमति एवं आवश्यक औपचारिकता पूर्ण किये बिना बनाई जा रही

आनंद ताम्रकार

बालाघाट २९ मई ;अभी तक;  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि में बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के निर्देश तथा वारासिवनी अनुविभाग में नगरीय क्षेत्र तथा लालबर्रा में आवश्यक अनुमति प्राप्त किये बिना तथा कृषि भूमि का मद परिवर्तन किये बगैर कालोनी विस्तार करने के उद्देश्य से कृषि भूमि का समतल कर उसे प्लाट बनाकर बेचने की शिकायतों के आधार पर एसडीएम सुश्री कामिनी ठाकूर ने कल वारासिवनी तथा लालबर्रा क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान राजस्व अमला मौजूद था।

                   वारासिवनी लालबर्रा मार्ग पर गायत्री मंदिर के पहले कृषि भूमि पर बनाई गई सड़क टौडेया नाला से सटकर मनीष सोनी एवं नारायण तोलानी द्वारा बनाई जा रही कालोनी एवं प्लाटिंग का निरीक्षण किया।

                  कृषि भूमि का मद परिवर्तन किये बिना तथा सक्षम अनुमति लिये बिना प्लाटिंग कर कालोनी विकसित करने के संबंध में क्षेत्र के पटवारी को तत्काल जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश एसडीएम ने दिये।

यह उल्लेखनीय है की वारासिवनी तहसील क्षेत्र में 49 तथा लालबर्रा क्षेत्र में 30 कालोनियां सक्षम अनुमति एवं आवश्यक औपचारिकता पूर्ण किये बिना बनाई जा रही है।

वारासिवनी नगरीय क्षेत्र में स्थित 30 कालोनियों में एसडीएम द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देश पर प्लाटों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो अभी भी प्रभावशील है।

इस संबंध में लालबर्रा तथा वारासिवनी के तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन बुलवाया गया था लेकिन आज तक उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एसडीएम सुश्री कामिनी ठाकूर ने अवगत कराया की कल वारासिवनी लालबर्रा मार्ग पर बन रही कंपनियों का स्थल निरीक्षण किया गया है अवैध रूप से विस्तारित की जा रही कालोनीयों एवं प्लाट बिक्री के सबंध में पटवारियों को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।