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चेहरे पर एसिड फेक कर चेहरा जलाने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष सश्रम कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर ७ दिसंबर ;अभी तक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आज दिनांक 06.12.2023 को माननीय न्यायालय – श्री निलेश यादव, अपर सत्र न्यावयाधीश ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना बेटमा, जिला इंदौर के अपराध क्रं सत्र प्रकरण क्रमांक 122/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मदनलाल आयु 46 वर्ष, निवासी बेटमा इंदौर को धारा 326 ए भा.दं.वि. में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा 4 विष अधिनियम मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है दिनांक 04.07.19 को फरियादी आशीष चौहान ने अपने किरायेदार रामदास व सागर के साथ थाना आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 03.07.19 के करीबन 08:40 बजे वह कान्हा होटल के पास बनी अपनी पान गुटका की गुमटी पर अपने पिता के साथ था, तभी एक व्यक्ति आया और उसके पिता से गुटका उधार मांगा। उधार नहीं देने पर उसके पिता को गालियां दे रहा था, तो उस व्यक्ति को उसके पिता ने दो-तीन थप्पड मार दिये थे, जिस पर उक्त व्यक्ति सागौर कुटी चौराहे तरफ यह बोलते हुये गया कि थोडी देर रुक तुझे बताता हूं। फिर थोडी देर बाद वह आदमी वापस उनकी गुमटी पर आया। उस आदमी के हाथ में एक ग्लास था, जिसमें कुछ तरल पदार्थ था, जिसे उसने उसके पिता के चेहरे पर फैक दिया, जिससे उसके पिता का चेहरा व सामने का हिस्सा जल गया। फिर वह आदमी वहां से सागौर कुटी चौराहे तरफ भाग गया, जिसे वह सामने आने पर पहचान लेगा। फिर उसके पिता को अविनाश ईलाज के लिये लेकर गया था। बाद में वह थाने पर रिपोर्ट करने आया , फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना के अपराध क्रं 308/2019 अंतर्गत धारा 326-ए भादंस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफतार किया गया एवं साक्षियों के कथन लेख किये गये एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत धारा 324 भादवि एवं धारा 4 विष अधिनियम का इजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।