प्रदेश

छेड़छाड़ के आरोपी रंगीला को 5 साल का कठोर कारावास

सिद्धार्थ पांडेय

जबलपुर १९ अप्रैल ;अभी तक;  एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी रंगीला वंशकार को पाक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीडि़ता ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि 22 अक्टूबर 2021 की दोपहर 03.00 बजे उसकी माता किराने का सामान लेने किराने दुकान गई थी। उसका भाई घर के पास की दुकान में बैठा था एवं वह घर पर अकेली थी। उसी समय आरोपी उसके घर के बाहर आकर उसे आवाज लगाने लगा, जिसे सुनकर वह बाहर आई, तो आरोपी बुरी नीयत से उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लीलता करने लगा। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

Related Articles

Back to top button