छोटे भाई को कुल्हाड़ी से जान की मारने की नियत से गंभीर चोट पहुंचाने वाले बड़े भाई को 10 वर्ष का कठोर कारावास

मयंक शर्मा

खंडवा २३ दिसंबर ;अभी तक; न्यायालय श्री आशीष दवंडे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी शिवलाल पिता बाबू, उम्र-68 वर्ष, ग्राम डाबिया थाना खालवा जिला खण्डवा को धारा 307 भादवि के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री रविन्द्र पंवार द्वारा की गई।
                                     अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री हरिप्रसाद बांके द्वारा बताया गया कि, दिनांक 17.11.2019 को दोपहर के लगभग 01:00 आरोपी शिवलाल, राजाराम के घर से दराती मांगकर ले गया था तथा दोपहर के 02-03 बजे के बीच राजाराम की लड़की आरोपी शिवलाल के घर से दराती लेकर आ गई थी। उस समय आरोपी शिवलाल घर पर नहीं था, शाम के लगभग 06:00 बजे जब सुनिता राजाराम के साथ अपने घर पर बैठी थी उसी समय आरोपी शिवलाल जो राजाराम का बड़ा भाई है उसके घर आया और दराती वापस लाने की बात को लेकर राजाराम के साथ लड़ाई झगडा करने लगा तथा राजाराम ने आरोपी शिवलाल को समझाकर उसके घर भेज दिया कुछ देर बाद आरोपी शिवलाल अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आया और जान से मारने की नियत से राजाराम के चेहरे पर बायी और कुल्हाड़ी मार दी जिससे उसे गंभीर चोट आकर खून निकलने लगा, इस झगड़े को सुनिता और उसकी बहन ललीता ने भी देखा तथा दोनों ने बीच बचाव किया। राजाराम को डायल 100 से खालवा अस्पताल इलाज के लिये लेकर गये। फरियादी सुनिता ने थाना खालवा में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।