जिला बदर आदेष का उल्लंघन करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास 

महावीर अग्रवाल 

मंदसौर २५ अप्रैल ;अभी तक;   माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान रूपा मिश्रा साहब द्वारा आरोपी  इकबाल तनय श्री हकीम खां कुरैषी 57 साल नि0 मर्दादीन मोहल्ला मंदसौर, जिला मंदसौर को अपराध में दोषी पाते हुये 1 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन सहा0 मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 02.09.2021 को थाना कोतवाली उनि. द्वारा दौराने शहर भ्रमण के मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मर्दादीन मोहल्ले का इकबाल पिता हकीम खां कुरैषी को कलेक्टर महोदय द्वारा मंदसौर व सीमावर्ती जिलों से बाहर रहने के लिए जिला बदर किया गया था जो एक आदतन अपराधी होकर जिला बदर के आदेष का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र मंदसौर शहर में बिना अनुमति के आकर घूमते पाया गया। सूचना पर से आरोपी के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधि0 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफतार कर सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।