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धारा-324, में न्यांयालय उठने तक सजा एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड् से दंडित किया
विधिक संवाददाता
सीहोर २१ अप्रैल ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय ,श्रीमान जितेन्द्र3 सिंह परमार, तह.इछावर, जिला सीहोर द्वारा रामकिशन आत्म,ज शोभाराम आयु 65 वर्ष, निवासी- ग्राम गाजीखेडी, तह./थाना .इछावर, जिला सीहोर को माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा 324 भादवि में न्या यालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये के अर्थदण्डक से दंडित किया गया ।
सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति रानी जैन द्वारा बताया गया कि दिनांक 13/12/2018 को समय 15:45 बजे फरियादी रामनारायण ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उसने अपने घर के सामने रामकिशन से कहा कि नाली रोक दी है, जिससे उनकी दीवार गीली हो रही है तभी लीलालधर मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए आया और उसकी कमर में लात मारी उसने चिल्लाचोट की तो उसके पिता नंद किशोर बीच बचाव करने आये जिन्हें पत्थर की रामकिशन ने मारी, जिससे उनको नाक के पास व बांये कान के पास चोट आई तभी रामकिशन उससे झूम गया और उसकी बांये हाथ की भूजा में मूंह से काट लिया तथा जयनारायण ने पत्थर की मारी जिससे उसके बांये हाथ की बीच की उंगली में चोट आई बीच बचाव मुल्ला मालवीय तथा उसकी पत्नी हीरामणी बाई ने किया। तीनों जाते जाते बोले कि आज के बाद नाली के संबंध में बात की तो जान से खत्म कर देंगे तीनों ने एक राय होकर गंदी गंदी गालिया दी और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना इछावर, जिला सीहोर ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 436/2018 अन्तर्गत धारा 294, 323/34, 324/34, 506 (भाग -2) भा0द0वि० का पंजीबद्ध कर फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया तथा संबंधित साक्षीगण से पूछताछ कर उनके साक्ष्य अभिलिखित किये गये । अन्य आवश्यक विवेचना/अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रानी जैन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तह. इछावर, सीहोर द्वारा की गई।