प्रदेश
पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को हुआ आजीवन कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर १३ मार्च ;अभी तक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विदयुत अधि.) क्रमांक 7 इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना मल्हारगंज, इन्दौर के अपराध क्रमांक 16/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी रफीक खान उम्र 35 वर्ष निवासी – मल्हारगंज, इंदौर को धारा 302 भा.दं.सं. में आजीवन कारावास व कुल 2000/ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के नेतृत्व में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्रीमती अविसारिका जैन द्वारा की गई।
अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.2018 को थाना मल्हारगंज पर अतीक पिता लईक खान ने रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि उसकी बुआ की लड़की की वर्ष 2009 में रफीक से शादी हुई थी तभी से उसकी बहन को रफीक आये दिन मारपीट करता था। कई बार उसे समझाया गया था, करीब एक माह पूर्व भी उसकी बहन के साथ मारपीट की गई थी। रफीक देवास में समझोता कर 20 दिन पहले ही उसकी बहन को घर लाया था। रफीक उसकी बहन पर चरित्र शंका करता था। आज उसके भांजे अल्तमस तथा भांजी तमन्ना ने उसे बताया कि रात में मम्मी-पापा का झगडा हुआ था जिस कारण पापा रफीक ने उसकी मम्मी का गला दबा दिया जिससे मम्मी उठ नहीं रही है, उसने जाकर देखा तो उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी, गले में गला दबाने के निशान थे। इसके बाद उसने शकील भाई अकील व उसकी परवीन को घटना की सूचना दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 16/18 अंतर्गत धारा 302 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के आरोपी रफीक को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया गया। एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया गया।