पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, दो सगे मुन्ना भाईयो को तीन साल की कैद

संतोष मालवीय
भोपाल २० अप्रैल ;अभी तक;  पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया की अदालत ने राजस्थान के दो सगे मुन्ना भाई जोगेन्द्र सिंह व वीरेंद्र सिंह को तीन तीन साल की कैद के साथ आठ हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। अदालत ने दोनो को भादसं की धारा 419, 420, 467, 468, 120बी तथा मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दोषी ठहराते हुए उक्त सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अधिकारी सतीश सीमैया ने पैरवी की।
                               अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना बिलखिरिया थाना क्षेत्र रायसेन रोड़ स्थित ट्रिनिटी कालेज की आठ अगस्त 2016 को दोपहर बारह से दो बजे की है। घटना दिनांक को कालेज में मप्र पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही थी। परीक्षा के केंद्राध्यक्ष शोभित जैन जब अभ्यर्थियों की कापी चेक कर रहे थे तो पाया कि राजस्थान के धौलपुर जिले का रहने वाला आरोपी मुन्ना भाई वीरेन्द्र सिंह के स्थान पर उसका छोटा भाई जोगेन्द्र सिंह परीक्षा देते हुए पाया गया था। दोनो के हस्ताक्षर, फोटो व अन्य चीजों का मिलान नही होने पर पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया था। उसके बाद केंद्राध्यक्ष फरियादी शोभित जैन की लिखित शिकायत पर बिलखिरिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया था।
                            पुलिस ने विवेचना बाद चालान अदालत में पेश किया था। जहा प्रकरण में आयी गवाही व अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनो भाईयों को उक्त सजा के साथ जुर्माने से दण्डित किया है।